कार्यालय जिला जन संपर्क अधिकारी, गुरदासपुर
नेशनल लोक अदालत के लिए समय पुनः निर्धारित
गुरदासपुर, 19 मई, 2025 Fact Recorder
पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण के कार्यकारी चेयरमैन माननीय जस्टिस दीपक सिब्बल, जज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ की निर्देशानुसार दूसरी नेशनल लोक अदालत का समय पुनः निर्धारित किया गया है, जो अब दिनांक 24.05.2025 को लगाई जाएगी।
श्री दिलबाग सिंह जोहल, माननीय जिला एवं सेशन जज-सहित-चेयरमैन, जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, गुरदासपुर के नेतृत्व में श्री हरप्रीत सिंह, माननीय सचिव, जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, गुरदासपुर द्वारा सेशन्स डिविजन, गुरदासपुर के अधीन सभी न्यायिक अदालतें गुरदासपुर एवं सब-डिविजन, बटाला की ओर से मामलों के निपटारे हेतु दूसरी नेशनल लोक अदालत लगाई जा रही है।
इस नेशनल लोक अदालत में फौजदारी, चेक बाउंस, बैंकों के मामले, एक्सीडेंट क्लेम केस और पारिवारिक झगड़े आदि प्रकार के मामले लगाए जाएंगे। इसके अलावा प्री-लीटिगेटिव मामले जैसे बैंक रिकवरी केस, जल सप्लाई, मजदूर आदि केसेस भी लगाए जाएंगे।
इस संबंध में श्री दिलबाग सिंह जोहल, माननीय जिला एवं सेशन जज-सहित-चेयरमैन, जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, गुरदासपुर ने बताया कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य दोनों पक्षों की आपसी सहमति से झगड़ों का निपटारा कराना है ताकि पक्षकारों का कीमती समय और धन बच सके और आपसी दुश्मनी कम हो सके। लोक अदालतों के माध्यम से लिए गए फैसलों के फायदे बताते हुए उन्होंने कहा कि लोक अदालत के फैसले पर आगे कोई अपील नहीं की जा सकती क्योंकि लोक अदालत में फैसला पक्षों की आपसी सहमति से कराया जाता है। इससे झगड़ा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि लोक अदालत में लिए गए फैसलों में लगाई गई कोर्ट फीस भी वापस की जाती है।












