सभी विभागों की वेबसाइटें अंग्रेज़ी के साथ-साथ पंजाबी भाषा में भी तैयार की जाएं

कार्यालय: जिला लोक संपर्क अधिकारी, फरीदकोट                                                                      – पंजाबी भाषा में कार्य करने संबंधी निर्देश जारी

फरीदकोट, 16 मई, 2025 Fact Recorder

पंजाब सरकार के उच्च शिक्षा एवं भाषा विभाग की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं कि राज भाषा अधिनियम 1967 और राज भाषा अधिनियम (संशोधन) 2008 की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाए। इस अधिनियम के तहत आदेश जारी किए गए हैं कि “पंजाब सरकार के सभी सरकारी/अर्ध-सरकारी विभागों, बोर्डों, कॉर्पोरेशनों, निगमों और शैक्षणिक संस्थानों के कार्यालयों में संपूर्ण दफ्तर का कार्य पंजाबी भाषा में करना अनिवार्य बनाया जाए।” साथ ही, सभी विभागों की वेबसाइटें अंग्रेज़ी के साथ-साथ पंजाबी भाषा (यानी दोनों भाषाओं) में तैयार की जानी चाहिए। यह जानकारी जिला भाषा अधिकारी श्री मनजीत पुरी ने दी।

इस संबंध में और जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार इस मामले को लेकर बेहद गंभीर है और किसी भी प्रकार की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। पंजाबी राज्य की मातृभाषा है और यह पंजाबी संस्कृति का गर्व है। इसलिए संबंधित आदेशों के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों से अपील की जाती है कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्थलों की जांच कर लें और यह सुनिश्चित करें कि सभी कार्यालयों के साइनबोर्ड तथा सड़कों के किनारे लगे बोर्डों पर पंजाबी भाषा के शब्दों का सही प्रयोग किया गया हो।
यदि कहीं कोई कमी पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारी जल्द से जल्द उसे ठीक करवाएं।